भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में संशोधन किया गया ताकि किसी सार्वजनिक सदस्य/व्यक्ति के घर पर दिन-रात राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सके।

भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में संशोधन किया गया ताकि किसी सार्वजनिक सदस्य/व्यक्ति के घर पर दिन-रात राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सके। 
 जिसकी जानकारी गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर दी गई है।  
सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से भारतीय ध्वज संहिता |  2002 के भाग-द्वितीय पैरा |  2.2 के खंड (टी) में संशोधन किया गया है।  
संशोधन के अनुसार, जहां झंडे को खुले में प्रदर्शित किया जा सकता है या किसी सार्वजनिक सदस्य/व्यक्ति के घर पर प्रदर्शित किया जा सकता है और इसे दिन और रात में भी फहराया जा सकता है, यह कहा गया है रेजिडेंट कलेक्टर श्री एन.के. मुछार।

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